उपभोक्ता सहकारी संघ एक दृष्टि में

उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ का गठन शीर्ष सहकारी संस्था क रूप में उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत 1965 में किया गया | वर्तमान में उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० उपभोक्ता व्यवसाय की शीर्ष सहमति संस्था के रूप में कार्यरत है, एवं इसका निबन्धन सं० 4064 दिनांक 20-02-2019 है | इसका मुख्यालय उपभोक्ता भवन वालाकदर रोड, लखनऊ पर स्थित है, एवं इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उ० प्र० है |

उपभोक्ता संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र निवासियों को न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत प्रारम्भिक कॄषि ॠण सहकारी समितियों एवं नगरीय क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं जिला सहकारी संघ व सहकारी क्रय-विक्रय समितियों (लीड समितियों) के माध्यम से, उनके दैनिक उपयोग की उपभोक्ता सामग्री उच्च गुणवत्तायुक्त एवं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करना है, जैसे साबुन, तेल, मंजन, नियंत्रित/अनियंत्रित वस्त्र, फुटविअर, टायर ट्यूब, खाद्यान्न, नमक, मसाले एवं अभ्यास पुस्तिका आदि की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु की गयी। संघ द्वारा राज्य सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेंहू , धान क्रय MIS(बाजार हस्तक्षेप योजना) स्कीम के अन्तर्गत आलू क्रय आदि का कार्य भी किया जाता है |

संघ के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

➤ प्रदेश के विभिन्न सहकारी/सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों/संस्थाओं में उनकी मांग के अनुसार ई–टेंडर/जेम पोर्टल के माध्यम से स्टेशनरी एवं मांग के अनुसार विविध वस्तुओं की विभागीय आपूर्ति का कार्य।
➤ मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत शासन की स्टेट एजेन्सी के रूप में कृषकों से गेहूं क्रय/धान क्रय का कार्य।
➤ प्रदेश में 81 उर्वरक बिक्री केन्द्रों द्वारा उर्वरक बिक्री कार्य।
➤ जनपद–बदायूं में इफ्को उर्वरक परिवहन का कार्य किया जा रहा है। जनपद बरेली की तीन तहसील पर उर्वरक परिवहन का कार्य प्राप्त हुआ है।
➤ प्रदेश में 06 गैस एजेंसियाँ (जनपद लखनऊ, जौनपुर, लखीमपुर, सीतापुर, औरैया एवं बक्सर का तालाब) के माध्यम से गैस वितरण का कार्य।
➤ कृषि निदेशक द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजनान्तर्गत एफपीओ गठन हेतु उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 को कार्यदायी एजेन्सी नामित किया गया है।

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